एलटीसी के दौरान 100 किलोमीटर के लिए निजी/व्‍यक्तिगत परिवहन के उपयोग की स्वीकार्यता

एलटीसी के दौरान 100 किलोमीटर के लिए निजी/व्‍यक्तिगत परिवहन के उपयोग की स्वीकार्यता

एलटीसी के दौरान 100 किलोमीटर के लिए निजी/व्‍यक्तिगत परिवहन के उपयोग की स्वीकार्यता

एड्वाइज़री संख्या 41

दिनांक:- 12.07.2022

पी आर ओ: रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक(अफसर) कार्यालय पुणे

विषय: एलटीसी के दौरान 100 किलोमीटर के लिए निजी/व्‍यक्तिगत परिवहन के उपयोग की स्वीकार्यता

संदर्भ: भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, पत्र संख्‍या 12630/टीए/डीए/7वां सीपीसी/मुव सी/85/डी(मोव)/2018 दिनांक 14 मई 2018

आपका ध्यान भारत सस्कार, रक्षा मंत्रालय, पंत्र संख्या 12630/टीए/डीए/7वां सीपीसी/मुव सी/85/डी(मोव)/2018 दिनांक 14 मई 2018 को डीओपी एंड टी के कार्यालय ज्ञापन संख्‍या 31011/8/2017 Estt.A-IV दिनांक 19 सितंबर 2017 के साथ पठनीय की ओर आकर्षित किया जाता है जो एल टीसी के दौरान 100 किलोमीटर के लिए निजी/ व्‍यक्तिगत परिवहन के उपयोग की स्‍वीकार्यता को निर्धारित करता है।

(i) उन स्थानों के बीच यात्रा के मामले में जो किसी सार्वजनिक/सरकारी परिवहन के माध्यम से नहीं जुड़े हैं, सरकारी कर्मचारी को यात्रा के लिए उसकी पात्रता के अनुसार निजी/ सरकारी कर्मचारी से स्व-प्रमाणन के आधार पर निजी परिवहन। इसके अलावा, खर्च सरकारी कर्मचारी द्वारा वहन किया जाएगा।

(ii) यह आदेश 01 जुलाई 2017 से प्रभावी हैं

यह आपके सुलभ संज्ञान हेतु प्रस्तुत है।

यह पीसीडीए (ओ), पुणे के अनुमोदन के साथ जारी किया जाता है।

सादर,

जय हिन्द

श्री लहना सिंह, भारलेसे
उप नियंत्रक

use-of-private-vehicle-upto-100-kilometer-during-ltc

Source: Click to view/download PDF

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