Pension updation of Retirees of PSBs / सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन को अद्यतन बनाना : Loksabha Q and A

Pension updation of Retirees of PSBs / सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन को अद्यतन बनाना : Loksabha Q and A

Pension updation of Retirees of PSBs / सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन को अद्यतन बनाना : Loksabha Q and A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

LOK SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 1828
ANSWERED ON 13th FEBRUARY, 2023 / MAGHA 24, 1944 (SAKA)

PENSION UPDATION OF RETIREES OF PSBs

1828. SHRI RAVIKUMAR D.:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Government has taken any step to resolve the pre-November, 2002 retirees issue of Public Sector Banks (PSBs) by restoring payment of full neutralisation of Dearness Allowance, if so, the details thereof;

(b) the present position of the Ministry over the issue of pension updation of the PSBs; and

(c) whether the committee set up to look into the matter of pension updation of PSBs has submitted its report and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(DR. BHAGWAT KARAD)

(a): Bank employees and retirees are being paid Dearness Allowance (DA) and Dearness Relief (DR) respectively, settled through Bipartite Settlement arrived at between bank employees’ unions/associations and the Indian Banks’ Association (IBA), which negotiates on behalf of the participating banks. IBA has informed that unions/associations have demanded the neutralization of DA for Pre-November, 2002 retirees. However, no decision has been taken in the Bipartite Settlement regarding the same.

(b) and (c): Pension, a funded scheme, was also introduced in nationalised banks through Bipartite Settlement. The Boards of the respective nationalised banks accordingly made Employees’ Pension regulations in exercise of their powers under section 19 of the Banking Companies (acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. These regulations do not have provision for revision of pension. However, DA/DR 1s being increased from time to time i.e. on quarterly/half yearly basis.

IBA has further informed that the committee set up to look into the matter of pension updation of PSBs has submitted its report to the Hon’ble Supreme Court and the matter is still sub-judice.

*****

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1828
जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2023/24 माघ, 1944 (शक) को दिया गया

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के सेवानिवृत्त कार्मिकों की पेंशन को अद्यतन बनाना

1828. डॉ. डी. रविकुमार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के नवंबर, 2002 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के मुद्दे को हल करने के लिए डीए के पूर्ण निष्प्रभावीकरण के भुगतान को बहाल करने के लिए कोई कदम उठाया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्‍या है;

(ख) पीएसबी के पेंशन अद्यतनीकरण के मुद्दे पर मंत्रालय की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) क्या पीएसबी के पेंशन अद्यतनीकरण के मामले को देखने के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क): बैंक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को क्रमशः महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) का भुगतान किया जा रहा है, जिसका निर्धारण बैंक कामगारों की यूनियनों/संघों और भारतीय बैंक संघ (आईबीए), जो सहभागी बैंकों की ओर से इस संबंध में बातचीत करता है, के बीच हुए द्विपक्षीय समझौते के द्वारा किया जाता है। आईबीए ने सूचित किया है कि यूनियनों/संघों ने नवंबर, 2002 से पूर्व के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के डीए को न्यूट्रेलाइन करने की मांग की है। हालाँकि, इस संबंध में द्विपक्षीय समझौते में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) ओर (ग): द्विपक्षीय समझौते के द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों में पेंशन, एक वित्तपोषित योजना भी शुरू की गई थी। तदनुसार संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों के बोर्डों द्वारा बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 की धारा 19 के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए कर्मचारी पेंशन विनियम बनाए गए। इन विनियमों में पेंशन के पुनरीक्षण का उपबंध नहीं किया गया है। हालांकि, समय-समय पर यानी तिमाही/छमाही आधार पर डीए/डीआर बढ़ाया जा रहा है।

आईबीए ने यह भी सूचित किया है कि पीएसबी के पेंशन अद्यतन के मामले के अवलोकन हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट माननीय उच्चत्तम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी है और यह मामला अभी भी विचाराधीन है।

Source : Loksabha

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