ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उपचार सुविधाएँ – Rajya Sabha Unstarred Question No. 1073
सरकार ने सीजीएचएस पेंशनधारियों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया है। आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई का लाभ अब 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी बुजुर्गों को आर्थिक स्थिति के बिना मिलेगा, जबकि वर्तमान कवरेज वाले लाभार्थियों को एक बार विकल्प चुनने का मौका मिलेगा। गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में निवास करने वाले पेंशनधारी एफएमए, सदस्यता शुल्क देकर पंजीकरण या समिश्रित सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। ई-संजीवनी के माध्यम से टेली-कंसल्टेशन उपलब्ध है, जबकि आपात स्थिति में निजी अस्पतालों का खर्च प्रतिपूर्ति योग्य होगा। पैनल में शामिल अस्पताल बिना नकद उपचार सुनिश्चित करेंगे।
भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1073
09 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले बुजुर्ग सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए उपचार सुविधाएँ
1073 श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह:
क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दूरदराज या ग्रामीण क्षेत्रों में अकेले रहने वाले 75 वर्ष से अधिक आयु के कई सीजीएचएस लाभार्थियों को सीजीएचएस-पैनलबद्ध अस्पतालों में इलाज कराने के लिए अक्सर 200-300 किलोमीटर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है;
(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बुजुर्ग लाभार्थियों को होने वाली कठिनाइयों का कोई आकलन किया गया है;
(ग) क्या सरकार उन्हें पास के गैर-पैनलबद्ध अस्पतालों में कैशलेस आधार पर उपचार की स्वीकृति देने का प्रस्ताव रखती है; और
(घ) यदि हाँ, तो स्वास्थ्य देखभाल सेवा को सुगम बनाने के लिए प्राधिकरण, प्रतिपूर्ति और अन्य कदमों का ब्याौरा क्या है?
उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)
(क) से (घ): सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से जैसे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबीपीएमजेएवाई), आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (एबीएचआईएम), आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के ग्रामीण और शहरी घटकों द्वारा सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त करने की दिशा में प्रयासरत है।
इसके अतिरिक्त, देश भर में कार्यशील नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल भी सीजीएचएस लाभार्थियों की स्वास्थ्य परिचर्या संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए मनोचिकित्सा, चिकित्सा, हड्डी रोग, नेत्र रोग, ईएनटी जैसी कई विशेषज्ञताओं में ई-संजीवनी पोर्टल (esanjeevaniopd.in) के माध्यम से टेली-परामर्श का भी प्रावधान है।
सरकार द्वारा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) का लाभ 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आर्थिक स्थिति के निरपेक्ष प्रदान किया गया है। जो लाभार्थी पहले से ही किसी सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कि सीजीएचएस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें अपनी प्राथमिकता के आधार पर या तो अपने मौजूदा कवरेज को जारी रखने या स्वेच्छा से एबी-पीएमजेएवाई में शामिल होने का एक बार विकल्प दिया जाता है। ऐसे लाभार्थियों को एबी-पीएमजेएवाई का विकल्प चुनते हुए स्व-घोषणा प्रस्तुत करनी होगी, जिसके बाद वे एबी-पीएमजेएवाई के पैनल में शामिल अस्पतालों में कैशलेस उपचार के लिए पात्र हो जाएंगे।
सीजीएचएस आरोग्य केन्द्रों और सीजीएचएस-पैनलबद्ध अस्पतालों की उपलब्धता और स्थान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है और गैर-सीजीएचएस क्षेत्रों में रहने वाले केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों को भी इसकी जानकारी है। अपनी स्वास्थ्य सेवा संबंधी जरूरतों के लिए उनके पास निम्नलिखित विकल्प उपलब्ध हैं:
(i) वे सीजीएचएस के अंतर्गत ओपीडी सुविधाकेन्द्रों के स्थान पर निश्चित चिकित्सा भत्ता (एफएमए) का लाभ उठा सकते हैं।
(ii) वे निर्धारित दरों पर सदस्यता शुल्क का भुगतान करने के बाद, निकटवर्ती सीजीएचएस-द्वारा कवर होने वाले शहर में अपना पंजीकरण कराकर सीजीएचएस सेवा का लाभ (ओपीडी और आईपीडी) भी प्राप्त कर सकते हैं।
(iii) वे आईपीडी उपचार के लिए सीजीएचएस सुविधाकेन्द्रों की सुविधा का लाभ उठाते हुए ओपीडी उपचार के लिए एफएमए लेने का विकल्प चुन सकते हैं, बशर्ते कि उन्हें सीजीएचएस दिशानिर्देशों के अनुसार लागू सदस्यता का भुगतान करना होगा।
स्वास्थ्य देखभाल संगठनों (एचसीओ), जो सीजीएचएस के अंतर्गत पैनलबद्ध हैं, के लिए सीजीएचएस कार्ड धारक पेंशनभोगियों को कैशलेस सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है। यद्यपि, सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पताल नेटवर्क की सीमा सीजीएचएस द्वारा कवर किए गए शहरों तक ही सीमित है, तथापि, सरकार मामला-दर-मामला आधार पर जिला मुख्यालयों में स्थित अस्पतालों को भी पैनलबद्ध करती है।
सीजीएचएस लाभार्थियों को रेलवे, परमाणु ऊर्जा आयोग, नगर पालिकाओं और सार्वजनिक उपक्रमों के अस्पतालों सहित किसी भी केंद्रीय या राज्य सरकार के अस्पताल में परामर्श, जाँच और उपचार की सुविधा प्राप्त करने की अनुमति है। इसके अलावा, किसी चिकित्सीय आपातकाल स्थिति में, गैर-पैनलबद्ध अस्पताल में भर्ती होने के कारण सीजीएचएस लाभार्थी द्वारा किए गए किसी भी व्यय की प्रतिपूर्ति, मौजूदा नियमों के अनुसार, सीजीएचएस दरों पर की जाएगी।
*****


COMMENTS