आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि फिर से बढ़ाने के सम्‍बन्‍ध में वित्‍त मंत्रालय का स्‍पष्‍टीकरण

आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि फिर से बढ़ाने के सम्‍बन्‍ध में वित्‍त मंत्रालय का स्‍पष्‍टीकरण

आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तिथि फिर से बढ़ाने के सम्‍बन्‍ध में वित्‍त मंत्रालय का स्‍पष्‍टीकरण

आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइलिंग की अन्‍तिम तिथि 10 जनवरी 2021 को समाप्त हो गई है और चर्चा थी कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) आईटीआर की समय सीमा फिर से बढ़ा सकता है। हालांकि, जो लोग आयकर विभाग से इस तरह की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वित्त मंत्रालय ने स्‍पष्‍ट कर दिया है कि AY 2020-21 के लिए आईटीआर अंतिम तिथि के समय में कोई विस्तार नहीं होगा।  आईटीआर की समय सीमा में कोई विस्तार नहीं होने की पुष्टि इस बात से हुई, जब सीबीडीटी ने गुजरात उच्च न्यायालय के आदेश का जवाब देते हुए आयकर विभाग से अफवाहों पर स्पष्टीकरण देने को कहा तथा विभाग द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया कि आईटीआर की नियत तारीख बढ़ाने की ऐसी कोई योजना प्रस्‍तावित नहीं है।

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गुजरात उच्च न्यायालय को दिए अपने जवाब में सीबीडीटी ने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि पहले ही 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है। इस मामले में सीबीडीटी ने यह कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण इसे पहले ही तीन बार बढ़ाया जा चुका है और ऑडिट के मामले में आईटीआर फाइलिंग की नियत तारीख 15 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। सीबीडीटी ने कहा, ऑडिट न होने के मामलों में आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 10 जनवरी 2021 थी जो पहले ही बीत चुका है। सीबीडीटी ने आगे कहा कि ऑडिट रिपोर्ट के साथ या बिना ऑडिट रिपोर्ट के आईटीआर दाखिल करना किसी भी  आकलन वर्ष (Assessment Year) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि आयकर विभाग में विभिन्न अन्य महत्वपूर्ण कार्य आईटीआर फाइलिंग के बाद ही शुरू होते हैं। इसलिए, आईटीआर फाइलिंग को एक निश्चित अवधि के बाद नहीं बढ़ाया जा सकता है और विभाग ने करदाताओं को अधिकतम विस्तार लाभ दिया है।

आईटीआर फाइलिंग: देर से रिटर्न फाइलिंग पर जुर्माना

अत:, उन करदाताओं के लिए जिन्‍होंने अभी तक अपना आईटीआर दायर नहीं किया है उनके लिए यह स्पष्ट हो गया है कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की अन्तिक सीमा 10 जनवरी ही थी जो बीत चुका है। लेकिन, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई करदाता अब अपना आईटीआर फाइल नहीं कर सकता है। अब वे लेट फी के तौर पर 10,000 रूपये जुर्माने के साथ अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। हालांकि, जिन लोगों की सालाना आय 5 लाख रुपये से कम है, उनके लिए उन्हें लेट आईटीआर फाइलिंग के लिए सिर्फ 1,000 रुपये का ही भुगतान करना होगा।

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