एकीकृत पेंशन योजना: विकल्प, न्यूनतम सेवा, पेआउट, पारिवारिक लाभ, लागू तिथि, शर्तें और लाभों के विषय में वित्त मंत्रालय का जवाब Unified Pension Scheme: Finance Ministry’s response on options, minimum service, payout, family benefits, effective date, terms and benefits
The UPS, implemented on April 1, 2025, initially had an option window till June 30, later extended to November 30, 2025. The Government of India has also permitted employees under UPS to return to the National Pension System (NPS) under specific timelines—within 12 months before retirement, 3 months before voluntary retirement, or at the time of resignation under Fundamental Rule 56(j). According to the CCS (Implementation of UPS under NPS) Rules, 2025, employees completing 25 years of service are assured 50% of average basic pay as payout, with a minimum ₹10,000 monthly pension for 10 years’ service. Upon death, 60% of the assured payout is transferred to the legally wedded spouse.
यूपीएस (यूपीएस), 1 अप्रैल, 2025 को लागू हुआ था, शुरू में 30 जून तक विकल्प अवधि थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 नवंबर, 2025 कर दिया गया। भारत सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को विशिष्ट समयसीमा के भीतर राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) में वापस लौटने की अनुमति भी दी है—सेवानिवृत्ति से 12 महीने पहले, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से 3 महीने पहले, या मौलिक नियम 56(जे) के तहत इस्तीफे के समय। सीसीएस (एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 के अनुसार, 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को औसत मूल वेतन का 50% भुगतान के रूप में सुनिश्चित किया जाता है, जिसमें 10 वर्ष की सेवा के लिए न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन शामिल है। मृत्यु होने पर, सुनिश्चित भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को हस्तांतरित कर दिया जाता है।
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
वित्तीय सेवाएं विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2389
जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया
एकीकृत पेंशन योजना
2389. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल:
क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) आज की तारीख तक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है;
(ख) क्या सरकार ने यूपीएस के अंतर्गत एकमुश्त, एकतरफा स्विच सुविधा शुरु की है, जिससे यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों को एनपीएस में वापस जाने की अनुमति मिल गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त सुविधा का उपयोग करने की शर्तों और समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने यूपीएस में शामिल होने के विकल्प के लिए समय-सीमा बढ़ा दी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के लिए सीसीएस नियम, 2025 के अंतर्गत संशोधित नियम जारी किए हैं और यदि हां, तो न्यूनतम सेवा वर्षों सहित ब्यौरा क्या है; और
(ड.) क्या ऐसे मामलों में जहां पति/पत्नी जीवित नहीं हैं, बच्चे यूपीएस के अंतर्गत सुनिश्चित परिवार भुगतान का 60 प्रतिशत प्राप्त करने के हकदार हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो यूपीएस ढांचे के अंतर्गत ऐसे बच्चों को क्या वैकल्पिक लाभ देय है?
उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)
(क): दिनांक 30.11.2025 की स्थिति के अनुसार, एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) का विकल्प चुनने वाले नए शामिल होने वाले, मौजूदा कर्मचारियों और पिछले सेवानिवृत्त कर्मचारियों सहित कर्मचारियों की कुल संख्या 1,22,123 है।
(ख): सरकार ने केन्द्र सरकार के उन कर्मचारियों, जिन्होंने युपीएस का विकल्प चुना है, को निम्नलिखित शर्तों और समय-सीमाओं के अध्यधीन अपनी सेवा के दौरान किसी भी समय एनपीएस पर वापस लौटने की अनुमति दी है –
(i) सेवानिवृत्ति के मामले में: सेवानिवृत्ति की तिथि से बारह माह पूर्व तक;
(ii) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में: स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की अनुमानित तिथि से तीन माह पूर्व तक;
(iii) मौलिक नियम 56 (ज) के अंतर्गत त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामले में, जो दंड नहीं है: त्यागपत्र या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के समय।
एक बार में एकतरफा अंतरण करने की यह सुविधा, दंड के रूप में निष्कासन, बर्खास्तगी या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के मामलों में या उन मामलों में जहां अनुशासनात्मक कार्यवाही चल रही है या विचाराधीन है, के लिए अनुमत नहीं होगी।
(ग): यूपीएस दिनांक 01.04.2025 को लागू हुआ। प्रारंभ में यूपीएस चुनने के विकल्प का प्रयोग करने का अवसर दिनांक 30.06.2025 तक उपलब्ध था। इस समयसीमा को पहले दिनांक 30.09.2025 तक और फिर आगे बढ़ाकर दिनांक 30.11.2025 तक कर दिया गया।
(घ) और (ड.): सरकार ने एनपीएस के अंतर्गत यूपीएस विकल्प का चयन करने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों को विनियमित करने के लिए केंद्रीय सिविल सेवा (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना का कार्यान्वयन) नियम, 2025 को अधिसूचित किया है। 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा के लिए, सेवानिवृत्ति से पूर्व पिछले 12 माह में आहरित औसत मूल वेतन के 50% की दर से सुनिश्चित पेआउट देय होगा। यह पेआउट कम से कम 10 वर्ष की सेवा के अध्यधीन, कम सेवा अवधि के लिए आनुपातिक होना चाहिए। इसके अलावा, 10 साल की न्यूनतम अर्हक सेवा के पश्चात, सेवानिवृत्ति पर प्रति माह 10,000 रुपये का सुनिश्चित न्यूनतम पेआउट देय होगा
भुगतान प्राप्तकर्ता की मृत्यु से ठीक पहले, उसे स्वीकार्य पेआउट राशि का 60% हिस्सा उसके कानूनी रूप से विवाहित जीवनसाथी को पारिवारिक पेआउट के रूप में दिया जाएगा। यूपीएस के अंतर्गत बच्चे सुनिश्चित पारिवारिक पेआउट का 60% प्राप्त करने के हकदार नहीं हैं।


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