पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने लॉन्च की ‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ – स्वास्थ्य खर्चों के लिए नई पहल

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने लॉन्च की ‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ – स्वास्थ्य खर्चों के लिए नई पहल

पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने लॉन्च की ‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ – स्वास्थ्य खर्चों के लिए नई पहल

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पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) ने 27 जनवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए ‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ को रेगुलेटरी सैंडबॉक्स फ्रेमवर्क के तहत प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट (PoC) के रूप में शुरू करने की घोषणा की है। यह योजना PFRDA Act, 2013 के प्रावधानों के अंतर्गत शुरू की गई है और इसका उद्देश्य पेंशन प्रणाली के साथ स्वास्थ्य लाभ को एकीकृत करना है।

यह योजना National Pension System (NPS) के अंतर्गत एक विशेष सेक्टर स्कीम के रूप में लागू होगी। इसका मुख्य उद्देश्य आउट-पेशेंट और इन-पेशेंट चिकित्सा खर्चों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह एक अंशदायी (Contributory) और स्वैच्छिक योजना होगी, जो भारत के सभी नागरिकों के लिए उपलब्ध रहेगी।

प्रमुख बिंदु (Key Highlights)

1. प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के रूप में शुरुआत

  • योजना सीमित अवधि और सीमित संख्या में पंजीकरण के साथ शुरू होगी।
  • यह नियंत्रित वातावरण में रेगुलेटरी सैंडबॉक्स के तहत संचालित होगी।

2. पात्रता

  • कोई भी भारतीय नागरिक इसमें शामिल हो सकता है।
  • यदि पहले से कॉमन NPS अकाउंट नहीं है, तो उसे खोलना अनिवार्य होगा।

3. अंशदान एवं निवेश

  • गैर-सरकारी क्षेत्र के दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी राशि का अंशदान किया जा सकता है
  • निवेश मल्टीपल स्कीम फ्रेमवर्क (MSF) के तहत निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

40 वर्ष से अधिक आयु वालों के लिए विशेष प्रावधान

  • (सरकारी क्षेत्र को छोड़कर) 40 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य अपने कॉमन अकाउंट से 30% तक राशि स्वास्थ्य पेंशन खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।

5. आंशिक निकासी की सुविधा

  • चिकित्सा खर्चों के लिए स्वयं के अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति।
  • पहली निकासी के लिए न्यूनतम ₹50,000 का कोष आवश्यक।
  • निकासी की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं।

6. गंभीर बीमारी पर 100% निकासी

  • यदि एक बार में चिकित्सा खर्च कुल कोष के 70% से अधिक हो, तो 100% एकमुश्त निकासी की अनुमति।

7. पारदर्शिता और शिकायत निवारण

  • पेंशन फंड, CRA और HBA/TPA के माध्यम से दावा निपटान।
  • मजबूत शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।
  • डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के अनुरूप डिजिटल सहमति अनिवार्य

निष्कर्ष

‘एनपीएस स्वास्थ्य पेंशन स्कीम’ पेंशन और स्वास्थ्य सुरक्षा को जोड़ने की दिशा में एक अभिनव पहल है। यह योजना न केवल सेवानिवृत्ति सुरक्षा को मजबूत करेगी, बल्कि बढ़ते चिकित्सा खर्चों से भी राहत प्रदान करेगी। यदि यह प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट सफल रहता है, तो भविष्य में इसे व्यापक स्तर पर लागू किया जा सकता है।

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